Maharashtra Politics: शिंदे या ठाकरे किसकी होगी शिवसेना? दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ये व्यवस्था
Shiv Sena Crisis: शिवसेना (Shiv Sena) पार्टी पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट का हक होगा या फिर सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ग्रुप का, इसपर फैसला होना अभी बाकी है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि संविधान पीठ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी.

Maharashtra Politics Latest News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सियासी संग्राम से जुड़ी बड़ी खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ग्रुप की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच को भेजा. बता दें कि इन याचिकाओं में सीएम एकनाथ शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं. इन सब पर संविधान पीठ विचार करेगी. जान लें कि गुरुवार से संविधान पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इस दरमियान दो दिन के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक रहेगी.
शिवेसना का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा?
गौरतलब है कि दो दिन बाद संविधान पीठ यह तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं. सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोनों के गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना-अपना दावा किया है.
उद्धव ठाकरे गुट ने की ये मांग
जान लें कि उद्धव ठाकरे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है. इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को राज्यपाल की तरफ से महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिए जाने के खिलाफ भी याचिका दायर की है.
स्पीकर चुने जाने की प्रक्रिया पर उद्धव गुट का सवाल
इसके अलावा सदन में नया स्पीकर चुने जाने की प्रक्रिया पर भी उद्धव ठाकरे गुट ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि गलत प्रक्रिया के तहत नए स्पीकर का चुनाव हुआ था. वहीं, शिवसेना का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट को मिलेगा या एकनाथ शिंदे ग्रुप को इसपर फैसला होना अभी बाकी है. फिलहाल चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक रहेगी. संविधान पीठ ही फैसला करेगी कि इस मामले की सुनवाई चुनाव आयोग करेगा या फिर नहीं.